31 मार्च के बाद नहीं होंगे वाहनों के रजिस्ट्रेशन, देरी करने वाले डीलर पर होगी कार्रवाई

punjabkesari.in Wednesday, Mar 18, 2020 - 10:17 AM (IST)

भिवानी : डी.सी. श्याम लाल पूनिया ने कहा है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च के बाद किसी भी बी.एस.-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके लिए सम्बंधित डीलर स्वयं जिम्मेदार होंगे। उपायुक्त मंगलवार को अपने कैम्प कार्यालय में सरल पोर्टल की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। सरल पोर्टल पर लम्बित वाहनों रजिस्ट्रेशन बारे समीक्षा के दौरान सामने आया कि वाहन डीलरों के कागजात सही समय पर नहीं भेजने के कारण रजिस्ट्रेशन में देरी होती है और इसके कारण जिला की प्रगति प्रभावित होती है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि देरी करने वाले डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 31 मार्च के बाद किसी भी बी.एस.-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके लिए सम्बंधित डिलर स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सरल पोर्टल पर आने वाले आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करें और किसी भी आवेदन को समय सीमा से बाहर न होने दें। सरकार के निर्देशों के अनुसार विभिन्न नागरिक सेवाओं के लिए कुछ समय निर्धारित किया हुआ है और उसी अनुसार सभी विभागों को आवेदनों पर कार्रवाई करनी होती है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।


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Isha

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