नाबालिग से रेप करने वाले को  20 साल कैद, 30 हजार रुपये जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Sep 11, 2026 - 08:11 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): 17 वर्षीय नाबालिग से रेप करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में भी पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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पुलिस के अनुसार, 9 अप्रैल 2023 को थाना सेक्टर-14 में 17 वर्षीय लडक़ी के लापता होने की शिकायत मिली थी। इस संबंध में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। लडक़ी की बरामदगी के बाद उसकी मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें उसके साथ रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद मामले में पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी गईं।

 

जांच के दौरान पुलिस ने रेप के आरोपी इंद्रजीत उर्फ आशू (28) निवासी बाजपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आवश्यक साक्ष्य और गवाह जुटाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने 9 सितंबर 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत पांच-पांच साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।

 


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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