16 साल की किशोरी से रेप करने वाले को 20 साल कठोर कारावास की सजा
punjabkesari.in Thursday, Oct 01, 2026 - 08:14 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): चार साल पहले 16 साल की किशोरी से रेप करने के मामले में अदालत ने आरोपी को सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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जानकारी के मुताबिक, 19 सितंबर 2022 को एक महिला द्वारा थाना सेक्टर-5 में इसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ रेप किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच करते हुए 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान दीपांशु (उम्र 24 वर्ष), निवासी भीमगढ़ खेड़ी, गुरुग्राम के रूप में हुई थी। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।