कुकर्मी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल का कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया
punjabkesari.in Tuesday, Jan 18, 2022 - 03:01 PM (IST)

जींद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर ने पशुओं को पानी पिलाने गए बालक के साथ कुकर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए से पीडि़त को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना इलाके के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 अगस्त 2018 शाम को उसका 10 वर्षीय भतीजा पशुओं को पानी पिलाने तालाब पर गया हुआ था। उसी दौरान गांव का ही अमित उर्फ काला उसके भतीजे को बहला फुसला कर सफेदों के पीछे ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।
घटना का उस समय पता चला जब उसके भतीजे के पेट में दर्द हुआ। परिजनों द्वारा पूछने पर उसने अमित की करतूत के बारे में बताया। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने पीडि़त के चाचा की शिकायत पर अमित के खिलाफ छह पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार केा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने अमित उर्फ काला को 20 वर्ष का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही डीएलएसए पीडि़त को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

Festivals in May 2022: इस पखवाड़े के व्रत-त्यौहार आदि

थोक महंगाई के मोर्चे पर लगा झटका, अप्रैल में WPI 15.08% पर आई जो मार्च में 14.55% थी

घर में लॉफिंग बुद्धा को रखने का क्या है सही तरीका, क्या है इसे रखने के फायदे, जानिए सब यहां

Bada Mangal 2022: आज शुभ योग में शुरू होंगे बड़े मंगल, दुखों से मिलेगा छुटकारा