अब शादी-पार्टी, उत्सव में नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी, जिलाधीश ने लगाई पाबंदी, जानें पूरा मामला

punjabkesari.in Friday, May 09, 2025 - 08:30 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): अब शादी- पार्टी या किसी अन्य समारोह में अतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। जिलाधीश ने अगले आदेशों तक आतिशबाजी किए जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही जिलाधीश ने ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।

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जिलाधीश अजय कुमार ने वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला में 7 जुलाई तक तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जारी किए है। 

 

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न आयोजनों पर जनता द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी व पटाखों के शोर से  वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। जिसके मद्देनजर  जिला गुड़गांव के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर 7 जुलाई तक प्रतिबंध लगाया गया है। 

 

किराएदारों का वैरिफिकेशन आवश्यक

जिलाधीश अजय कुमार ने एक अन्य आदेश में वर्तमान स्थिति में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों, कार्यालयों को निर्देश जारी किए  है कि वे रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक आगंतुक/किरायेदार का रिकॉर्ड रखें और साथ ही उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी रिकॉर्ड के रूप में रखें और यदि एक सप्ताह से अधिक समय तक रुकना है तो जिला गुरुग्राम में पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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