दहेज हत्या मामले में पति और जेठ को कैद, जुर्माना भी लगाया
punjabkesari.in Thursday, Apr 28, 2022 - 12:56 PM (IST)
रोहतक: जिले में दहेज हत्या के मामले में धारा 304 बी के तहत अदालत ने महिला के पति व जेठ को दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत के मुताबिक, सोनीपत के जागसी निवासी रघबीर ने 15 फरवरी 2020 को पुलिस में दी शिकायत थी। इसमें कहा था कि उसने अपनी बेटी अमन की शादी 11 नवंबर 2019 को गढ़ी बोहर माजरा के साहिल से की थी।
शादी के बाद बेटी ससुराल से घर आई तो उसने बताया कि साहिल नशा करता है। पति व जेठ सुमित समेत अन्य दहेज की मांग करते हैं। इसके लिए प्रताड़ित करते हैं। 15 फरवरी को सूचना मिली कि तुम्हारी बेटी ने फंदा लगा लिया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित के बयान पर साहिल व सुमित के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने अब दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
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