युवक की हत्या करने वाले दो को तीन साल बाद उम्रकैद की सजा

punjabkesari.in Monday, Sep 22, 2025 - 11:38 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले दो आरोपियों को एडिशनल एवं सेशन जज जगदीप सिंह की अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर तीन साल बाद दोषी करार देते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।

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जानकारी के मुताबिक, 23 सितंबर 2022 को हेलीमंडी चौकी पुलिस को गांव राजपुरा में एक युवक के लहूलुहान हालत में शव सड़क किनारे पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और जांच शुरू कर दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मिले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह गुढाना गांव के सरपंच के साथ सुबह घूमने के लिए निकला था। गुढाना से राजपुरा रोड पर जब वह जा रहे थे तो एक व्यक्ति खेतों में मृत अवस्था में पड़ा था। उसके पास ही एक चाकू भी पड़ा हुआ था। देखने में लग रहा था कि किसी ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 

 

पुलिस को जांच के दौरान मृतक की पहचान दिल्ली के जेजे कॉलोनी पंजाबी बाग निवासी दिलीप कुमार मेहता के रूप में हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए रेवाड़ी के रहने वाले कृष्ण कुमार और असम के रहने वाले असीम बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए। इस पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपए जुर्माना, धारा 397 आईपीसी के तहत 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना व धारा 201 आईपीसी के तहत 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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