होटल मालिक की गोली मारकर हत्या करने वाले पांच को उम्रकैद

punjabkesari.in Thursday, Oct 09, 2025 - 04:39 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): होटल मालिक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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जानकारी के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2021 को पटौदी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि करीब आधा दर्जन बदमाशों ने होटल संचालक दो भाइयों को गोली मार दी है जिसमें एक एक को मृत अवस्था में मेडिक्योर अस्पताल ले जाया गया है जबकि दूसरे घायल को मेदांता अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को घायल ने शिकायत देकर बताया था कि इसका गांव सांपका में होटल है। 8 अक्टूबर 2021 को जब यह अपने भाई अजीत व होटल की अन्य लेबर होटल के पीछे की तरफ बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति आया और बोला अब फ्लिप्कार्ट में तुम्हारी लेबर काम नहीं करेगी, मैं तुम्हे देख लूंगा कह कर चला गया।

 

करीब आधे घंटे बाद आधा दर्जन युवक आए और बोले तुमने उस फ्लिपकार्ट वाले से क्या कहा है। उनमें से एक लड़के ने उसे थप्पड़ मारा और दूसरे लड़के ने एक पिस्तौल निकाली व जान से मारने की नीयत से इसकी तरफ चला दी तो गोली इसकी जांघ में लगी। वहीं, उस लड़के ने 2 गोली और चलाई, जिनमें से 1 गोली इसके भाई के पेट में व 1 गोली उसके कूल्हे पर लगी। तभी होटल की लेबर आ गई जिनको देखकर सभी आरोपी मौके से भाग गए। इसके भाई को मेड़क्योर हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के उपरांत अजीत को मृत घोषित कर दिया जबकि उसे इलाज के लिए मेदांता अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, पुलिस ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 

 

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाटौली के रहने वाले अजय, फर्रूखनगर के गांव खंडेवला के रहने वाले रोहित और जितेंद्र, गांव त्रिपाड़ी के रहने वाले अरुण कुमार और संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में चला। अदालत में अभियोजन पक्ष ने जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने अजय, रोहित, अरुण व संदीप को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 120B आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना व धारा 307 आईपीसी के तहत 10 वर्ष की कैद की सजा व 50 हजार रुपए का जुर्माना तथा आरोपी जितेन्द्र को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 120B आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना व धारा 307 आईपीसी के तहत 10 वर्ष की कैद की सजा व 50 हजार रुपए का जुर्माना, शस्त्र अधिनियम की धारा 25-1B के तहत 5 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए का जुर्माना व शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत 7 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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