हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद

punjabkesari.in Sunday, Jun 16, 2019 - 02:18 PM (IST)

सोनीपत (स.ह.): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने युवती को बहकाकर ले जाने के बाद उसे पत्नी की तरह रखने और बच्चा होने पर उसकी हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने धीरज, मनीष व प्रवीण को भा.दं.सं. की धारा 302 में उम्रकैद व 15-15 हजार रुपए जुर्माना तथा 201 में 3-3 साल कैद व 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 


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Shivam

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