हरियाणा: नए नाम से आए लॉकडाउन में सरकार ने बदले शादियों पर नियम, यहां जानिए

punjabkesari.in Sunday, May 09, 2021 - 11:33 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश में सख्ती और पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया है। आज 9 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को हरियाणा सरकार ने नया नाम 'सुरक्षित हरियाणा' दिया है। सुरक्षित हरियाणा की अवधि 10 मई से 17 मई तक रहेगी, जिसमें शादी-विवाह, अंतिम संस्कार आदि कार्यों में लोगों की सीमा को निर्धारित कर दिया गया है। 



नए आदेश के मुताबिक, सुरक्षित हरियाणा के दौरान किसी भी समारोह में 11 लोगों से अधिक को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। शादी-विवाह या तो घर में या फिर कोर्ट में आयोजित करवाए जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 10 मई 2021 से 17 मई 2021 तक सुरक्षित हरियाणा के तहत कड़े कदम उठाए जाएंगे। जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।


haryana only 50 percent riders can be accommodated in roadways buses

बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख हरियाणा सरकार ने अब हरियाणा रोडवेज विभाग में भी सख्ती कर दी है। हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से जारी नई एसओपी में अब रोडवेज की बसों में केवल 50 प्रतिशत सवारियों को भी बिठाया जा सकेगा। वहीं चालक और परिचालकों को अपने पास सैनिटाईजर व मास्क रखना होगा। इसके अलावा बस को पूरी तरह सैनिटाईज करके ही चलाया जा सकेगा। बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा पालन करना होगा।

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Content Writer

Shivam

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