नफे सिंह राठी हत्याकांड: आखिरकार हमलावरों पर सभी आरोप तय, इस दिन से होगी गवाही शुरू

punjabkesari.in Friday, Sep 05, 2025 - 09:54 AM (IST)

पंचकूला: सीबीआई की विशेष अदालत ने वीरवार को इनेलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी हत्याकांड में चार आरोपियों पर आरोप तय कर दिए। अदालत ने शूटर आशीष उर्फ बाबा, नक सिंह राठी। सचिन उर्फ सौरभ, धर्मेंद्र और अमित गुलिया पर हत्या की साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने सहित कई धाराओं में आरोप तय किए हैं। चारों आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए गए। कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू शूटर अतुल गुलिया, नकुल सांगवान और खुशप्रीत लाठर अभी भी फरार हैं। अदालत पहले ही इन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। इस दिन सीबीआई अपने गवाहों और सबूतों को अदालत के सामने पेश करेगी।

नफे सिंह राठी और उनके सहयोगी जयकिशन दलाल की 25 फरवरी 2024 को बहादुरगढ़ में बराही रेलवे फाटक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कार पर अंधाधुंध फायरिंग में उनका चालक राकेश और निजी गनमैन संजीत घायल हो गए थे। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार हत्या की साजिश यूके में बैठे गैंगस्टर नंदू ने रची थी। उसने फर्जी आधार कार्ड से सक्रिय किए गए जीपीएस ट्रैकर के जरिए नफे सिंह की कार की लोकेशन शूटरों को भेजी थी।

विशेष अदालत ने सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 व 27 के तहत आरोप तय किए। धर्मेंद्र और अमित गुलिया पर धारा 109 (अपराध में सहायता) के तहत भी अलग से आरोप तय हुए।


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Isha

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