अब शराब तस्करी करने वालों की खैर नहीं, आरोप में फंसने पर 6 माह तक नहीं होगी जमानत

punjabkesari.in Wednesday, Feb 26, 2020 - 09:07 AM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा में शराब तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके तहत शराब तस्करी के आरोप में फंसने पर 6 माह तक जमानत ही नहीं हो पाएगी। नई आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस सदस्य जब उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जवाब-तलबी कर रहे थे तब उन्होंने सदन में यह जानकारी दी। कांग्रेस सदस्य बी.बी. बत्तरा ने कहा कि नई नीति के तहत घर-घर लाइसैंस दिए जाएंगे जिससे नशे को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बाकायदा स्टॉक का भी जिक्र किया जिस पर दुष्यंत ने 2 टूक कहा कि नीति पुरानी है और हुड्डा सरकार के समय का नियम है, उन्होंने केवल फीस बढ़ाई है। यही नहीं, मुख्यमंत्री भी दुष्यंत के साथ खड़े नजर आए और वह नियमों की कापी दुष्यंत को देते दिखाई दिए। 

दुष्यंत ने 2012-13 की नीति दिखाते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार दौरान घर में स्टॉक के लिए 200 रुपए वार्षिक और 2000 रुपए में लाइफ टाइम के लिए लाइसैंस दिया जाता था। मौजूदा सरकार ने सालाना लाइसैंस फीस को 200 से बढ़ाकर 1500 और लाइफटाइम के लिए 10 हजार रुपए किया। स्टॉक में कोई बढ़ौतरी नहीं की गई। स्टॉक से अधिक शराब पकड़ी जाती है तो जुर्माना होगा। 


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Isha

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