CM नायब सैनी की नियुक्ति पर उठने लगे सवाल, याचिका पर सुनवाई के दौरान HC ने मांगा जवाब

punjabkesari.in Monday, Mar 18, 2024 - 05:12 PM (IST)

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी): हरियाणा में नायब सैनी की सीएम पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बता दें कि एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका में आरोप लगाया था कि नायब सिंह की सीएम के तौर पर नियुक्त नियमों के खिलाफ जाकर की गई है। याची ने कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत राज्य की विधानसभा के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। सैनी अभी सांसद हैं और ऐसे में वो विधानसभा का हिस्सा नहीं है।

PunjabKesari

इसके अलावा जगमोहन भट्टी ने कहा कि हरियाणा की विधानसभा में 90 सीट हैं और अगर नायब सैनी को हरियाणा के सीएम के तौर पर नियुक्त करते हैं तो संख्या बढ़कर 91 हो जाएगी। याचिका में ये भी कहा गया कि सैनी की नियुक्ति संवैधानिक नियमों की अवहेलना कर की गई है। सैनी की नियुक्ति नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन की गई है जिससे खुलेआम संविधान का मजाक उड़ाया गया है।

(हरियाणा की खबरें अब व्हाट्सऐप पर भी, बस यहां क्लिक करें और Punjab Kesari Haryana का ग्रुप ज्वाइन करें।) 
(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Nitish Jamwal

Recommended News

Related News

static