संकट में हंसावाला के तात्कालीन सचिव व सरपंच, 2.52 लाख गबन मामले में 5.63 लाख रिकवरी का नोटिस

punjabkesari.in Wednesday, Apr 03, 2024 - 03:16 PM (IST)

टोहाना(सुशील सिंगला): खंड की ग्राम पंचायत हंसावाला के तत्कालीन सरपंच और सचिव राजकुमार संकट में आ गए हैं। पंचायत विभाग ने सचिव और सरपंच को 2 लाख 52 रुपये रिकवरी का नोटिस भेज दिया है। दरअसल मामला पंचायत भूमि की बोली से जुड़ा हुआ है। यह मामला पंचायत द्वारा करवाए गए ऑडिट के दौरान सामने आया है। जानकारी के अनुसार 1 मई 2019 को प्लाट नंबर 1 की 9 एकड़ 3 कनाल, 10 मरले खुली बोली में सुरेश कुमार को 2.80 लाख रुपये में पट्टे पर दी थी। लेकिन तात्कालीन सरपंच व ग्राम सचिव ने ग्राम पंचायत के खाते में सिर्फ 28 हजार रुपये ही जमा करवाए। 2.52 लाख रुपए गबन जब विभाग के सामने आया तो अब पंचायत विभाग ने 2.52 लाख की राशि पर सालाना 21 फीसदी ब्याज लगाकर उक्त पूर्व सरपंच व तत्कालीन ग्राम सचिव को 5.63 लाख की रिकवरी का नोटिस जारी किया है। पेमेंट जमा न करवाने पर केस दर्ज करवाने की बात की गई है। 

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विभाग ने इस एक्ट के तहत की कार्रवाई

गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने उक्त पूर्व सरपंच व तत्कालीन ग्राम सचिव के खिलाफ पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1994 के तहत रिकवरी नोटिस की कार्रवाई की है। गबन की गई 2.52 लाख राशि पर विभाग ने सालाना 21 फीसदी के हिसाब से ब्याज लगाया है, इसलिए कुल रिकवरी 5.63 लाख बन रही है। 

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विभाग ने जांचे ये दस्तावेज 

मामला सामने आने पर मौजूदा ग्राम सचिव की रिपोर्ट के बाद भी अधिकारियों ने ग्राम पंचायत की उस समय की कैश बुक की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति तथा पट्टा रजिस्टर इकरारनामा की प्रति भी चेक की। जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उक्त पूर्व सरपंच व तत्कालीन ग्राम सचिव ने ग्राम पंचायत को वित्तीय होनी पहुंचाई है। 

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2.80 लाख की नहीं काटी रसीद

ऑडिट में मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने मौजूदा ग्राम सचिव सुरेंद्र सिंह से पूरा रिकॉर्ड तलब किया। जिसमें ग्राम सचिव ने लिखित रिपोर्ट दी है कि उस समय हुई 2.80 लाख रुपये की उक्त बोली के बदले सिर्फ 28 हजार रुपये ही जमा करवाए गए हैं तथा उस समय पंचायत ने 2.80 लाख रुपये की कोई रसीद भी नहीं काटी थी।

आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी टोहाना ने पूर्व सरपंच मनदीप व उस समय के ग्राम सचिव राजकुमार को 3 दिन का नोटिस दिया है। यदि तीन दिन में इन्होंने 5.63 लाख रुपये पंचायत खाते में जमा नहीं किए तो विभाग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।

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Content Editor

Saurabh Pal

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