ब्लैकमेलिंग की धराओं में रेणु राणा पहुंची हाइकोर्ट, नहीं मिला कोई रिलीफ, याचिका खारिज
punjabkesari.in Thursday, Apr 07, 2022 - 02:02 PM (IST)
चंडीगढ़ (ब्यूरो): फेसबुक व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रयोग कर विभिन्न लोगों को ब्लैकमेल व बदनाम करने की साजिश करने वाली महिला रेणु राणा द्वारा पँजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दायर क्वेशिंग की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है पिछले दिनों पंचकुला कोर्ट ने ब्लैकमेलिंग की आरोपी रेणु राणा के "अरेस्ट वारंट" जारी किए हैं। रेणु राणा पर आरोप है कि उसने एफआईआर नम्बर 58, धारा आईटी एक्ट 67, 384, 500, 506 आईपीसी, दिनांक 8 फरवरी 2022 पुलिस स्टेशन सैक्टर-14, में साइबर क्राइम टीम को अभी तक जांच में सहयोग नही किया है।सरकार की तरफ से डिप्टी एडवोकेट जरनल ने सभी तथ्य कोर्ट में पेश किए।
पुलिस का कहना है कि पिछले दिनों तफ्तीश करने के लिए पंचकूला की साइबर क्राईम सेल पानीपत पहुंची। लेकिन पानीपत के महिला थाना में लंबे कई घंटों के इंतजार के बाद खाली हाथ लौट गई। आरोपी रेणु राणा 23 मार्च को भी शामिल तफ्तीश होने के लिए पंचकूला साइबर क्राइम थाना में पहुंची थी। लेकिन तबीयत खराब होनेे का हवाला देकर स्वयं 26 मार्च शामिल तफ्तीश होने के अनुरोध पर वापस लौट आई थी। इन्स्पेक्टर मोहिंदर सिंह ढांडा के नेतृत्व में पंचकूला साईबर क्राइम सैल की टीम को रेणु राणा के खिलाफ एफआईआर नम्बर 58, धारा आईटी एक्ट 67, 384, 500, 506 आईपीसी, दिनांक 8 फरवरी 2022 पुलिस स्टेशन सैक्टर-14, पंचकूला में मुख्य अभियुक्त रेणु राणा की तलाश पंचकूला पुलिस को है।
एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर कथित तौर पर मोटी रकम वसूली कर चुकी है रेणु।जानकारी के मुताबिक कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग की आरोपी महिला रेणु राणा ने अतीत में भी इससे पहले भी वह पानीपत में कई लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट का गलत प्रयोग करते हुए पानीपत पुलिस को दरखास्त दे चुकी है और फिर उस पर कथित तौर पर मोटी रकम लेकर समझौता लिख चुकी है। साइबर क्राइम पुलिस की टीम इन मामलों की परतें भी अपनी जांच के दौरान खोल सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि आरोपी रेणु राणा के उत्पीड़न के कई लोग सामने आ सकते हैं।
समाजसेवी के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करने वाली रेणु स्वयं को नेता भी बताती है।गौरतलब है कि ब्लैकमेलिंग की आरोपी रेणु राणा खुद को एक समाजसेवी के रूप में प्रदर्शित करती हैं। जबकि अतीत में वह खुद को आम आदमी पार्टी की नेता के रूप में पेश करती थी, जो कि आजकल यह खुद को इनेलो से संबंधित बताकर प्रचार कर रही है।
ब्लैकमेलिंग की आरोपी रेणु के खिलाफ उत्तराखंड में भी है मुकदमा दर्ज
इस कथित ब्लैकमेलर रेणु राणा के खिलाफ देहरादून के थाना डाकपत्थर में एक दहेज उत्पीड़न मारपीट जान से मारने की धमकी व धोखाधड़ी का मुकदमा नंबर 1510, 12-3-2022 को उत्तराखंड पुलिस ने शिकायतकर्ता शिवानी की दरखास्त पर दर्ज किया है।इस मुकदमे में कथित ब्लैकमेलर रेणु राणा के साथ-साथ इसका भाई रजनीश, पिता आत्माराम, माता सुमित्रा, बहन मनीषा, व यूएचबीवीएन में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत इसका जीजा सचिन राणा मुख्य आरोपी हैं। सूत्रों के अनुसार डाकपत्थर थाना पुलिस को भी इस परिवार की तलाश है। लेकिन लगातार डाकपत्थर पुलिस को भी यह लोग गच्चा देने में कामयाब हो रहे हैं। रेणु राणा तथा इसके परिवार के खिलाफ दहेज का एक मुकदमा देहरादून में इसकी भाभी शिवानी ने भी दर्ज करवा रखा है।
पिछले शनिवार को पानीपत पहुंची पंचकूला साइबर क्राइम सेल की जांच में रेणु राणा ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया और कथित तौर पर बीमारी का बहाना लगाकर पंचकूला पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में दाखिल हो गई।जब पंचकुला पुलिस वापिस लौट गई,तो यह छुट्टी करवा लौट गई। रेणु राणा के खिलाफ पंचकूला के सेक्टर 14 के अंदर आईटी एक्ट तथा ब्लैक मेलिंग का एक मुकदमा 8 फरवरी को दर्ज हुआ था।
दुष्प्रचार बंद करने की एवज में 2 लाख की मांग कर रही थी रेणु
प्राप्त जानकारियों के अनुसार रेणु राणा के खिलाफ पंचकूला, सेक्टर 14 के पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर धरणी की शिकायत पर आईटी एक्ट की धारा 67, 384, 500 ,504,506 आईपीसी में दर्ज है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार ने पुलिस को बताया है कि रेणु राणा सोशल मीडिया विशेषकर फेसबुक पर आकर अनाप-शनाप, दुष्प्रचार उनके खिलाफ कर रही है तथा ऐसा ना करने की एवज में उसने उनसे 2 लाख रुपये ब्लैक मेलिंग करते हुए मांग की थी। शिकायत कर्त्ता रेणु राणा को यह राशि देने से स्पष्ट मना कर दिया था। 24 नवंबर 2020 से लगातार रेणु राणा फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर शिकायत कर्त्ता को जहां बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वही उनकी छवि खराब करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इन्हीं आरोपों पर एफआईआर नम्बर 58, धारा-आई टी एक्ट 67, 384, 500, 506 आईपीसी, दिनांक 8 फरवरी 2022 पुलिस स्टेशन, सैक्टर-14, पंचकूला में मुख्य अभियुक्त रेणु राणा के खिलाफ दर्ज है।
मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बाज नहीं आ रही आरोपी
कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो वह आखिर एक न एक दिन अपने कर्मों से पुलिस के शिकंजे में आ ही जाता है। रेणु राणा वासी पानीपत द्वारा सोशल मीडिया का जिस प्रकार से दुरुपयोग तथा ब्लैक मेलिंग की जा रही है। इसमें पंचकूला पुलिस को इसके खिलाफ अहम तथ्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस से मिल चुके हैं। रेणु राणा पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार पंचकूला पुलिस से झूठ बोलती आ रही है। जबकि दूसरी तरफ रेणु राणा मुकदमा दर्ज होने के बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी तक अपनी ब्लैकमेलिंग की प्रैक्टिस को बंद नहीं कर रही है।मुकद्दमा दर्ज होने के बाद से लगातार पुलिस की आँखों मे धूल झोंकने व फेस बुक व सोशल मीडिया का दुरूपयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रही है।