ऑनर किलिंग: बहन की हत्या के आरोप में भाई को फांसी की सजा (Video)

punjabkesari.in Thursday, Dec 06, 2018 - 04:00 PM (IST)

हिसार (विनोद सैनी): हरियाणा में हिसार की एक अदालत ने पिछले साल हुए ऑनर किलिंग के मामले में बहन की हत्या के दोषी युवक को आज फांसी की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने 29 नवंबर को अशोक को अपनी बहन किरण की हत्या का दोषी करार दिया था।
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मुकदमे में सनातन धर्म चेरिटेबल ट्रस्ट केे वकील जितेंद्र कुश ने फांसी की सजा की मांग की थी। ट्रस्ट व जय भीम आर्मी ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान ने बताया कि 8 अगस्त 2015 को हिसार जिले के गांव सीसवाल निवासी रोहताश (सैनी) व गांव जुगलान निवासी किरण (जाट) ने उनके ट्रस्ट कार्यालय में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत प्रेम विवाह किया था। दोनों ने ट्रस्ट के कार्यालय में रजिस्टर में अपने परिजनों से जान खतरा बताने की बात दर्ज की थी।

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किरण ने यह भी लिखा था "यदि कभी पांच-सात दिन तक मेरे पति से मेरा कोई संपर्क न हो पाए तो यह समझ लिया जाए कि मेरी जान को खतरा है।" विवाह के बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए। इस दौरान किरण के परिजनों को उसकी प्रेम विवाह का पता चला।
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किरण की पिछले साल 9 फरवरी 2017 को हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना 14 फरवरी को मिलने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया गया। हत्या के आरोप में किरण के भाई अशोक को गिरफ्तार किया गया।
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चौहान ने आरोप लगाया कि अशोक के पिता पुलिस में होने के कारण मामले की जांच ठीक से नहीं हुई और ट्रस्ट से कोई रिकॉर्ड नहीं लिया गया तथा न ही उनके बयान दर्ज किये गए। जिसके बाद ट्रस्ट ने न्यायालय में अधिवक्ता जितेंद्र कुश के माध्यम से इसी साल पांच सितंबर को दरखास्त दी, जिसे अदालत ने मंजूर किया तथा ट्रस्ट के रिकॉर्ड व बयान दर्ज किये गये।


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Shivam

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