स्क्रैप व्यापारी पर गोली मारकर हत्या करने के केस में सात को उम्रकैद की सजा
punjabkesari.in Tuesday, Nov 04, 2025 - 10:45 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): स्क्रैप व्यापारी की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने भोड़ाकला गुरुग्राम के रहने वाले सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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यह वारदात 1 सितंबर 2022 की देर रात की है। स्क्रैप कारोबारी सुमित चौहान (30 वर्ष) को आरोपियों ने छह गोलियां मारी थी, गंभीर हालत में उसे मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। सुमित चौहान अपने दफ्तर से घर जाने के लिए निकले थे। दफ्तर से कुछ ही दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर भोड़ाकलां गांव के ही सात युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने हत्या को वारदात को अंजाम देने वाले सात आरोपी प्रहलाद उर्फ पिंटू, जोगेंदर उर्फ कालू, हरेंद्र उर्फ हनी, मोहित, बिट्टू, अमित व भूपेंद्र उर्फ भोलू सभी निवासी गांव भोड़ा कला को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर अदालत में पेश किए।
पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मंगलवार को एडिशनल सैशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और आरोपी हरेंद्र उर्फ हनी, अमित, मोहित, बिट्टू, भूपेंद्र उर्फ भोलू, जोगेंद्र उर्फ कालू को हत्या की धारा के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रूपए जुर्माना, धारा 120बी आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना व धारा 148 आईपीसी के तहत तीन वर्ष की कैद की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना व 149 आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना, आरोपी प्रहलाद उर्फ पिंटू को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रूपए जुर्माना, धारा 120बी आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना, धारा 148 आईपीसी के तहत तीन वर्ष की कैद की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना व 149 आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना, शस्त्र अधिनिय की धारा 25-1बी के तहत पांच वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए का जुर्माना व शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत सात वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।