वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री के दर्जे का मामला, सुनवाई 12 जुलाई तक स्थगित

punjabkesari.in Tuesday, May 29, 2018 - 08:18 AM (IST)

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा व पंजाब में तय सीमा से अधिक मंत्री बनाने की अलग-अलग याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। इस मामले में पंजाब सरकार ने अपना जवाब दायर कर अपने पक्ष में दलील दी। इस मामले में हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा देने के खिलाफ एक अर्जी पर भी साथ में ही सुनवाई हुई। 

हरियाणा सरकार ने बताया की वह नीति के अनुसार काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने नियमों के तहत ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई तक स्थगित कर दी है । याचिकाकत्र्ता पक्ष के वकील जगमोहन भट्टी ने कहा की पंजाब सरकार ने अपना जवाब दायर किया है। भट्टी ने कहा की पंजाब सरकार की बर्खास्तगी की मांग उनकी तरफ से की गई है अब इस पर कोर्ट को फैसला करना है। 

पंजाब सरकार ने यह नहीं देखा की सविधान की धारा 164 में अमेंडमेंड हुआ है। सविधान की धारा 164 का उल्लंघन हुआ है। भट्टी ने कहा की 91 का जो अमेंडमेंड है उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। हरियाणा के रहीसा खान को दिया गया मंत्री का दर्जे के मामले की सुनवाई भी इसी के साथ होगी। जगमोहनभट्टी ने कहा कि अगली सुनवाई 12 जुलाई को रखी गई है।  


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Rakhi Yadav

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