हाई काेर्ट का आदेश, पंजाब अौर हरियाणा में सिर्फ 3 घंटे ही चला पाएंगे पटाखे

punjabkesari.in Friday, Oct 13, 2017 - 01:24 PM (IST)

पंचकूला(ब्यूरो): हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली एनसीआर में पटाखों व आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी पटाखों पर लगाम लगाई गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्‍वत: संज्ञान लेते हुए दीपावाली पर पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण के मद्देनजर इसके लिए समय तय किए हैं। काेर्ट ने पटाखे जलाने के लिए शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक का समय तय किया है।

आज इस मामले पर सुनवाई में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पटाखे की बिक्री लाइसेंस देने के लिए ड्रा निकाला जाए और इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। पटाखों की ब्रिकी के लिए सिर्फ 20 फीसदी लाइसेंस ही दिए जाएंगे। 


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