जीजा के नाबालिग हत्यारे को उम्रकैद की सजा, प्रेम विवाह से नाराज साले ने मारी थी गोली
punjabkesari.in Wednesday, Dec 15, 2021 - 09:49 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): हिसार में एडिशनल सेशन जज अजय तेवतिया की अदालत ने बरवाला में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी नाबालिग को उम्रकैद की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। हत्या प्रेम विवाह करने की नाराजगी के चलते मृतक के साले द्वारा की गई थी। हत्यारे साले ने मृतक के सिर में गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मृतक ने गांव की ही एक युवती से प्रेम विवाह किया।
20 मई 2020 को दर्ज मुकदमा नंबर 297 की सुनवाई करते हुए हिसार के एडिशनल सेशन जज अजय तेवतिया की अदालत ने संभवत प्रदेश में किसी नाबालिग को उम्र कैद की पहली सजा सुनाई है। हालांकि नाबालिग होने के कारण हत्यारे के वकील द्वारा नाबालिग बच्चों के लिए बने कानूनों के तहत कम सजा करने की अपील भी की गई थी। माननीय एडिशनल सेशन कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक इस बच्चे को सुरक्षित जगह पर बच्चों के लिए बने आपराधिक कानूनों के तहत रखा जाए तथा 21 साल की उम्र पूरे होने के बाद इसे जेल भेज दिया जाए। 20 मई 2020 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 302/34/120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। साक्ष्यों के अभाव में ससुर समेत एक आरोपी को माननीय कोर्ट ने बरी किया है।
मृतक के पिता द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया था कि 20 अप्रैल 2018 को उसके छोटे पुत्र ने गांव की ही एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। जिससे लड़की के परिजन बेहद नाराज थे और दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई थी। पंचायत द्वारा यह फैसला लिया गया था कि यह प्रेमी युगल गांव में नहीं रहेगा, जिसे मानते हुए उसका बेटा व बहू बरवाला में रहने लगे और घर के नीचे ही बाइक मैकेनिक की दुकान खोल कर जीवन यापन करने लगे। लेकिन लड़की पक्ष के परिवार द्वारा मन में रंजिश पालकर इस घटना को अंजाम दे दिया।
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