फरीदाबाद नगर निगम को झटका, 104 कनाल जमीन इनकी नहीं : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Tuesday, Jun 12, 2018 - 11:22 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को झटका देते हुए कहा है कि बल्लभगढ़ में 104 कनाल, 9 मरले की जगह इसके तहत नहीं आती। करीब 3 दशक पुराने इस विवाद को विराम देते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह बात कही है। कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिए गए हैं। जिसने निचली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राम चंद व अन्यों को हाईकोर्ट ने यह राहत दी है। जिन्होंने जमीन को अपना बताया था। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि निचली कोर्ट ने मामले में सही फैसला दिया था। 

याची पक्ष के पास संबंधित जमीन के मालिकाना हक के पर्याप्त सबूत हैं। मुख्य केस में राम चंद व अन्यों ने मांग की थी कि घोषणा हो कि बल्लभगढ़ तहसील में आने वाले लक्कड़पुर गांव में संबंधित जमीन उनके द्वारा खरीदी गई व उनके कब्जे में है। उनकी तरफ से वकील ने दलील दी थी कि जमीन गलती से लक्कड़पुर ग्राम पंचायत के तहत दिखाई गई। उसके बाद यूटेशन रैवेन्यू अथॉरिटी ने ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करवाई। हालांकि जमीन ग्रामीणों के सांझे उद्देश्यों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुई जैसा कि रैवेन्यू रिकार्ड में दिखाया गया था। 

वहीं प्रतिवादी पक्ष के रूप में फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश देने की मांग की गई थी कि उन्हें संबंधित जमीन पर हक या कब्जे के अधिकार पर रोक लगाई जाए। फरीदाबाद कॉ प्लैक्स बाद में नगर निगम बन गया था। निचली कोर्ट से केस हारने के बाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने यह अपील हाईकोर्ट में दायर की थी।


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Rakhi Yadav

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