मोदी सहित दो को गुड़गांव की अदालत ने सुनाई पांच साल कठोर कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

punjabkesari.in Monday, Nov 17, 2025 - 04:53 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): एक युवक से मोबाइल छीनने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दिवान की अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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जानकारी के मुताबिक, 12 अप्रैल 2024 को एक व्यक्ति ने सेक्टर-18 थाना पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि 11 अप्रैल को जब यह बिलिस वाटिक, सेक्टर-17 ट्रैफिक सिग्नल के पास से घर जा रहा था तभी बाइक पर सवार 2 युवक इसका मोबाइल छीन लिया था। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 

 

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को काबू किया जिनकी पहचान वैशाली बिहार निवासी चोटन उर्फ मोदी व नालंदा बिहार निवासी मन्नू कुमार के रूप में हुई। मामले में पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र कर अदालत में पेश किए। अदालत ने इन सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए चोटन उर्फ मोदी व मन्नू कुमार को आईपीसी की धारा 379 A, 34 के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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