सुरजेवाला की सुरक्षा वापसी के खिलाफ सरकार को नहीं मिली राहत

punjabkesari.in Tuesday, Apr 17, 2018 - 10:55 AM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला की हरियाणा में दी गई सुरक्षा वापस लेने को लेकर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर कर कोर्ट से सुर्जेवाला की सुरक्षा में तैनात 11 पुलिसकर्मी वापस लेने की इजाजत देने की मांग की है। सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अमित रावल ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकार को किसी भी तरह की अंतरिम राहत न देते हुए मामले की सुनवाई 14 मई तक टाल दी। 

हाईकोर्ट के आदेश पर सुर्जेवाला को मार्च 2017 में सुरक्षा दी गई थी। उस समय हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अगर सुर्जेवाला की सुरक्षा में कोई भी बदलाव करना होगा तो पहले हाईकोर्ट की इजाजत ली जाए। हरियाणा पुलिस के एस.एस.पी. मनीष चौधरी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि नियमों के तहत एक व्यक्ति को दो सुरक्षा कवच नहीं दिए जा सकते।

जब रणदीप को दिल्ली में वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है तो हरियाणा की सुरक्षा देने का कोई आधार नहीं है इसलिए हाईकोर्ट रणदीप की सुरक्षा में तैनात 11 पुलिस कर्मी वापस लेने की इजाजत दे।इस पर संतुष्टि जताते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि उनकी मांग पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि सुरक्षा में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसको सूचित किया जाए। कोर्ट की अनुमति के बाद ही उनकी सुरक्षा की श्रेणी में बदलाव संभव होगा। ऐसे में अब रणदीप सुर्जेवाला को वर्तमान में जो सुरक्षा उनके पास मौजूद है वह जारी रहेगी।

यह है मामला
सुर्जेवाला ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उन्हें केन्द्रीय सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस अपील पर हरियाणा सरकार ने उन्हें किसी भी प्रकार का बड़ा खतरा होने से इंकार किया था जिसके बाद हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था। केन्द्र ने उनको पहले सुरक्षा देने से इंकार करते हुए बाद में कोर्ट के आदेश पर वाई श्रेणी की अस्थायी तौर पर सुरक्षा दे दी थी, अब केन्द्र ने कोर्ट में इस सुरक्षा को जारी रखने का आश्वासन दिया था। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Deepak Paul

Recommended News

Related News

static