वेतन जारी न करने के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

punjabkesari.in Saturday, Jul 11, 2020 - 10:59 AM (IST)

चंडीगढ़: वेतन जारी करने से इंकार करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूली शिक्षा विभाग व हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसमें हिसार निवासी सुनील कुमारी व अन्य ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि वो एक दशक से ज्यादा समय से स्कूल में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हैंं, लेकिन अब सरकार ने उनको स्कूल के अवकाश के दिनों का वेतन जारी करने से इंकार कर दिया। इतना ही उनको न्यूनतम वेतन भी जारी करने से मना किया जा रहा है। हाई कोर्ट के जस्टिस राजमोहन ने मामले पर सुनवाई के बाद सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर सरकारी वकील को आदेश दिया कि वो मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को इस मामले में जवाब दायर कर स्थिति स्पष्ट करे।

क्या कहना है वकील का  
याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने बताया कि  सभी याचिकाकर्ता की नियुक्ति सेंक्शन पोस्ट पर और विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के तहत हुई है, इसे आउटसोर्स की पार्ट टू पॉलिसी कहा जाता है। इस नीति के तहत कर्मचारी को सेंक्शन पोस्ट के बराबर न्यूनतम वेतन जारी करना होता है, लेकिन इस मामले में विभाग उनको पार्ट वन पालिसी का कर्मचारी मान कर उनको वेतन जारी नहीं कर रहा।पार्ट वन पॉलिसी में उन कर्मचारी को रखा जाता है जिनकी नियुक्ति विभाग में पद न होने के चलते केवल जरूरी काम के चलते ठेके या डीसी रेट पर आउटसोर्स की जाती हैंं, लेकिन यह मामला अलग है।  

 


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Isha

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