दुकानदार की हत्या मामले में 2 को उम्रकैद, उधार में शराब न देने पर मारी थी गोली
punjabkesari.in Wednesday, May 25, 2022 - 10:45 AM (IST)

सोनीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने शराब ठेके के पास नमकीन व सोडा की दुकान चलाने वाले दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक दोषी को 51 हजार व दूसरे को 50 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। दोषियों पर उधार शराब नहीं देने पर हत्या करने का आरोप था।
मूलरुप से गांव हलालपुर व घटना के समय गांव खेड़ी मनाजात निवासी मनजीत ने 12 मार्च, 2018 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उसके भाई अनूप की गोली मारकर हत्या की गई है। अनूप गांव खेड़ी मनाजात के पास मनाजात के पास मल्हा माजरा रोड पर शराब ठेके के पास दुकान चलाता था। वह अक्सर ठेके पर सेल्समैन नहीं होने पर शराब बेचने में भी ठेकेदार की मदद करता था। 12 मार्च, 2018 को हमलावरों ने अनूप की गर्दन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने गांव के ही लोकेश उर्फ लाला व विकास उर्फ विक्की तथा अन्य पर हत्या का आरोप लगाया था जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।
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