साड़ी चोरी करने के शक में गोली मारकर हत्या करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को उम्रकैद

punjabkesari.in Wednesday, Nov 26, 2025 - 08:38 PM (IST)

गुड़गांव,(ब्यूरो): साड़ी चोरी करने का संदेह होने पर युवक की गोली मारकर हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। यह वारदात करीब सवा दो साल पहले 15 अगस्त 2023 की है। गवाह व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।

गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर टच करें। 

 

जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त 2023 को डीएलएफ फेस-3 थाना क्षेत्र मे दो सिक्योरिटी गार्ड अजय व पिंटू कुमार के बीच साड़ी चोरी होने को लेकर आपस में झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के दौरान अजय सिंह ने अपनी लाईसेंसी राईफल से पिंटू कुमार पर फायर कर दिया। पिंटू कुमार को नारायणा हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने यूपी के कासगंज निवासी आरोपी अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने वर्ष-2002 में यूपी से आर्म्स लाइसेंस बनवाया था और यह वर्ष-2005 से नाथुपुर, गुरुग्राम में अपने परिवार सहित किराए के मकान में रह रहा था।

 

यहां एमजी रोड स्थित फिलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसकी पत्नी की साड़ी चोरी हो गई थी, जिसका शक उनके पड़ोस में रहने वाले पिंटू कुमार पर था। इस पर 15 अगस्त 2023 को ड्यूटी के लिए निकलते समय अजय की पिंटू कुमार से साड़ी चोरी करने को लेकर बहस हो गई। बहस के दौरान मृतक पिंटू ने अजय को थप्पड़ मार दिया और इनसे अपने लाइसेंसी हथियार से पिंटू पर फायर कर दिया, जो गोली पिंटू के पेट में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आरोपी को गवाह व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद व 50 हजार रुपए का जुर्माना के अलावा धारा 27(1) आर्म्स एक्ट के तहत सात साल की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Pawan Kumar Sethi

Related News

static