पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है: दीपक सभरवाल

punjabkesari.in Tuesday, Jan 10, 2023 - 12:29 AM (IST)

चंडीगढ़(चन्द्रशेखर धरणी): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने कहा कि प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है।  पूर्व मंत्री पर बलात्कार की धारा के तहत मामला दर्ज किए जाने की की जा रही मांग हर प्रकार से नाजायज है। इसके लिए पूर्ण अक्षय भी जांच कमेटी के पास मौजूद नहीं है। हर प्रकार से नाजायज है और इसके लिए पूर्णांक से भी जांच कमेटी के पास मौजूद नहीं है।  

विशेष बातचीत में दीपक सभरवाल ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से सेक्शन 41सेक्शन 41ए के तहत संदीप सिंह को नोटिस जारी किया गया था जिसके आधार पर संदीप सिंह स्वयं जांच कमेटी के समक्ष पेश हुए हैं और अपने बयान दर्ज करवाए हैं दास की बेटी ने उसे 7 घंटे से अधिक लंबी पूछताछ की जिसमें 200 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और संदीप सिंह ने और संदीप सिंह ने तमाम सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है

वरिष्ठ अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच कमेटी ने पूर्व मंत्री के दोनों फोन जांच के लिए अपने पास रखे हैं इसके साथ ही संदीप सिंह द्वारा तमाम अन्य प्रकार के तथ्यात्मक सबूत भी जांच कमेटी को सौंप दिए हैं। उन्होंने  कहा कि हालांकि पूर्व मंत्री और उनके परिवार की तरफ से अभी तक अग्रिम जमानत लेने पर विचार नहीं किया गया है लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री से अभी इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है। उन से चर्चा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी उनसे चर्चा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व मंत्री के वकील ने कहा कि हालांकि सामाजिक संस्था सामाजिक संस्थाओं ख्वाबों के साथ-साथ विपक्ष द्वारा भी संदीप सिंह के चरित्र को दागदार किया जा रहा है, लेकिन उन्हें चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। चंडीगढ़ पुलिस ऐसे विश्व और ऐसे मामलों से निपटने में काफी अग्रणी भूमिका निभाती रही है। इस मामले में बनी एसआईटी कॉल लीड करने वाले आईपीएस अधिकारी को बेहद सुलझे हुए और समझदार हैं। जो कानून के दायरे में रहते हुए और सामाजिक रूप से बनाए जा रहे प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए ही कानून के दायरे में रहते हुए और सामाजिक रूप से बनाए जा रहे प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए ही न्याय करेंगे।

उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तथ्यों का सही रूप से आकलन करते हुए ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी और बिना किसी जल्दबाजी के पुलिस प्रशासन द्वारा काम किया जाएगा। संदीप सिंह कानून में पूरा विश्वास रखते हैं उन्होंने देश का नाम कई बार रोशन किया है और सैकड़ों पदक देश की झोली में डाले हैं इसके साथ ही कानून के दायरे में रहते हुए अपने मंत्रीपद की जिम्मेवारी को भी बेहतरीन तरीके से निभाया है। ऐसे में किसी को यह न लगे कि मंत्री पद पर रहते हुए संदीप सिंह इस केस को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ही संदीप सिंह द्वारा स्वयं अपने पद से इसीलिए ही संदीप सिंह द्वारा स्वयं अपने पद से इस्तीफा दिया गया था

दीपक सभरवाल ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में समय की भूमिका बेहद अहम है इस मामले में आरोप बीते जुलाई माह में घटित हुआ बताया जा रहा है और 6 महीने बाद दिसंबर में इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। ऐसे में शिकायतकर्ता की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है और पुलिस प्रशासन इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई जरूर करेगा आरोपी महिला 21 जुलाई से 29 जुलाई के बीच दो बार संदीप सिंह से मिली थी। इसके बाद स्टेडियम में भी एक बार मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की गई थी इस दौरान प्रदेश के अनेक उच्च अधिकारी स्टेडियम में ही मौजूद थे लेकिन इसके बावजूद आरोप लगाने वाली महिला द्वारा किसी प्रकार की जानकारी ना तो पुलिस को दी गई ना ही जानकारी ना तो पुलिस को दी गई ना ही मंत्री रहते हुए संदीप सिंह के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार करते हुए आरोप लगाया गया था अचानक से 29 दिसंबर को आरोप लगाते हुए संदीप सिंह के चरित्र को खराब करने का काम किया गया है

आरोप लगाने वाली महिला द्वारा यह बयान दिया जाना कि वह भाग कर आरोप लगाने वाली महिला द्वारा यह बयान दिया जाना कि वह भागकर सुखना लेक पर गई थी। यह भी संदेह के दायरे में है क्योंकि सुखना लेक पर हर वक्त पुलिस मौजूद रहती है उस वक्त महिला द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। ऐसे में यह पूरा मामला जांच के दायरे में है और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जानी चाहिए। 

 

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Content Editor

Ajay Kumar Sharma

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