सिरसा के दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा, 11 साल की बेटी को रातभर बनाया था हवस का शिकार

punjabkesari.in Thursday, Nov 24, 2022 - 07:08 PM (IST)

सिरसा(सतनाम): 11 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषी ने अपनी ही बेटी को नशे की हालत में हवस का शिकार बनाया था। करीब 2 साल के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने हैवान पिता को मृत्युदंड के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ नाबालिग पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी अतिरिक्त न्यायालय ने जारी किया है।

 

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हैवान पिता को बेटी की आबरू लूटने पर मृत्युदंड

 

गौरतलब है कि 20 सितंबर 2020 को गांव भंगू के रहने वाले जसपाल ने अपनी ही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची के पिता के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी जसपाल को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके बाद यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया। करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद  फास्ट ट्रैक न्यायालय ने आरोपी जसपाल को अपनी बेटी से दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। आज न्यायालय ने दोषी को फांसी की सजा से दंडित किया।

 

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शराब के नशे में अपनी ही बेटी के साथ दो बार किया था दुष्कर्म

 

उप जिला न्यायवादी राजीव सरदाना ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले को अति दुर्लभ मानते हुए दुष्कर्मी को मृत्युदंड के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते फैसला आने में कुछ समय जरूर लग गया है, लेकिन लगातार त्वरित कारवाई चलती रही। राजीव सरदाना ने बताया कि 26 सितंबर 2020 की रात को आरोपी पिता ने अपनी पत्नी को शराब के नशे में मारपीट कर घर के बाहर निकल दिया था। इसके बाद उसने अपनी बेटी के साथ दो बार दुष्कर्म किया था। अगली सुबह बच्ची ने सारी बात अपनी मां को बताई थी। इसके बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

 

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बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने भी फैसले का किया स्वागत

 

बचाव पक्ष की अधिवक्ता चंद्र रेखा ने बताया कि आरोपी का मुकदमा लड़ने से सभी अधिवक्ताओं ने इंकार कर दिया था। इसके बाद उसे लीगल एड उपलब्ध करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला काफी बड़ा है और वे उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि सिरसा फास्ट ट्रैक कोर्ट का यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan

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