पराली जलाने वाले 3 किसानों पर केस दर्ज

punjabkesari.in Thursday, Nov 07, 2019 - 01:50 PM (IST)

पंचकूला : पंचकूला में तीन किसानों पर पराली जलाने का केस दर्ज किया गया। पहली बार एयर पॉल्यूशन एक्ट की धारा लगी। जिसमें पंचकूला के रायपुररानी में धान की फसल को काटने के बाद बचे अवशेषों (पराली) को जलाने के मामले में अब पंचकूला में एक के बाद एक मामले दर्ज हो रहे हैं। एरिया के पटवारी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर केस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। वहीं बड़ी, नई और चौंकाने वाली बात यह है कि किसानों में सिर्फ धारा 144 को तोड़ने का केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है। बल्कि रायपुररानी में दर्ज किए दो मामलोें में  एयर पॉल्यूशन एक्ट की धाराओं को भी लगाया गया है।

डीसी के ऑर्डर के बाद बरवाला, रायपुररानी एरिया में कई टीमें लगाई गई हैं जिसमें रायपुररानी पुलिस थाने में दो दिन पहले एक किसान पर मामला दर्ज किया गया था। वहीं अब गांव ककराली और फिरोजपुर के किसान पर केस दर्ज किया गया है। इसके चलते धारा 144 को तोड़ने पर आईपीसी की धारा 188 और एयर पॉल्यूशन एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है। असल में पंचकूला के डीसी की ओर से इस बारे में पहले ही नियम जारी किए गए थे। वहीं पराली या धान के अवशेषों को जलाए जाने पर पाबंदी लगाई थी।

इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से रामपुर गांव के एक किसान पर भी खेत में धान के अवशेष जलाने पर ऑनलाइन केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल ड्यूटी दूसरी जगह लगने के कारण अभी तक ऑफलाइन केस दर्ज नहीं हुआ, जो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। कृषि अधिकारी बलजीत ने कहा कि गांव फिरोजपुर, टाबर, ककराली और रामपुर के चार किसानों पर केस दर्ज कर लिया गया है।


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Isha

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