हरियाणा: ग्रीन जोन में छोटे व एकल दुकानदारों को नहीं लेनी होगी प्रशासन से कोई परमिशन

punjabkesari.in Monday, Apr 27, 2020 - 04:39 AM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए 12 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया है। इन जिलों में व्यापारिक व आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इन जिलों में अब छोटे व एकल दुकानदारों को किसी तरह की कोई प्रशासनिक परमिशन लेने की जरुरत नहीं होगी। वहीं रिहायशी व इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन साइज जहां 10 से ज्यादा मजदूर काम नहीं करते, उन्हें भी अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी।  

रविवार को हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छोटे व एकल दुकानदारों को दुकानें खोलने के लिए जिला प्रशासन से कोई अनुमति लेने की जरुरत नहीं है। जिन दुकानदारों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने खोलने की सूची में रखा है, वही अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सभी जिला उपायुक्तों को इस आदेश के अनुपालन के लिए कहा गया है।

इसके अलावा रिहायशी व इंड्रस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन साइज जहां पर 10 मजदूरों से ज्यादा काम न करते हों, उन्हें भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। लेकिन यह अनुमति सिर्फ उन्हें है, जिन्हें मजदूरों को कहीं और से लेकर नहीं आना है। उनके यहां काम करने वाले मजदूर वहीं आसपास से मिलने चाहिए। इन दोनों नियमों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की शर्त जोड़ी गई है।


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Shivam

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