गोली चलाकर धमकी देने के मामले में दो आरोपी दोषी करार, दस साल की कैद
punjabkesari.in Thursday, Dec 18, 2025 - 10:32 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): सेक्टर-46 स्थित ओम स्वीट्स शॉप पर गोली चलाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने वीरवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यह वारदात 16 अक्टूबर 2018 की है, जब सेक्टर-50 थाना क्षेत्र में सेक्टर-46 में ओम स्वीट्स की शॉप पर तीन युवक पहुंचे और मैनेजर के बारे में पूछा। स्टाफ द्वारा बताया गया कि मैनेजर नवरात्रि काउंटर पर है। जहां पहुंचकर युवकों ने मैनेजर को एक पर्ची देते हुए इसे सेठ को देने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में लिए हथियार से फायर किए और धमकी देते हुए कहा कि पर्ची अपने सेठ को दे देना, अन्यथा जान से मार देंगे। शिकायत के आधार पर सेक्टर-50 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी आशु उर्फ हुक्का, निवासी गांव जटशाहपुर, गुरुग्राम व संजीत निवासी गांव कनोंदा, जिला झज्जर को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम द्वारा मामले की गहनता से जांच की गई।
वीरवार को एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता की अदालत ने दो आरोपी आशु उर्फ हुक्का व संजीत को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि धारा 387 के तहत सात वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपए का जुर्माना धारा 506 के तहत दो वर्ष का कारावास एवं 15 हजार रुपए का जुर्माना व धारा 120बी के तहत 10,000 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई।