नाबालिग से रेप करने के आरोपी को सात साल की कैद व जुर्माने की सजा

punjabkesari.in Tuesday, Nov 18, 2025 - 08:35 PM (IST)

गुड़गांव (ब्यूरो): गुरुग्राम के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने करीब सात पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में 5 अक्टूबर 2018 को भोंडसी थाना में केस दर्ज कराया गया था।

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भोंडसी थाना पुलिस ने सूचना के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा-4 पोक्सो एक्ट व धारा 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। वहीं आरोपी इरशाद निवासी गांव धुनेला गुरुग्राम को गिरफ्तार किया था। साथ ही इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर अदालत में पेश किए थे। वहीं एडिशनल सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने गवाह व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

 


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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